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दो घंटो से कम विमान यात्रा में भोजन व्यवस्था नहीं

केंद्रीय उड्डायन मंत्रालय का निर्णय

नई दिल्ली/दि.१३ – केंद्रीय नागरी उड्डायन मंत्रालय द्बारा विमान में भोजन को लेकर कुछ पाबंदियां लगायी गई है. जिसमें दो घंटो से कम हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को विमान में भोजन नहीं दिया जाएगा. यह आदेश 15 अप्रैल से लागू किए जाएंगे. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यह निर्णय लिया गया है. दो घंटे से ज्यादा कालावधि में यात्रा करने वाले यात्रियों को एक ही समय में भोजन नहीं दिया जाएगा. जिस विमान में दो या उससे अधिक कालावधि में यात्रा करने वाले यात्रियों को पैकेट बंद नाश्ता, भोजन व पेय जल दिया जाएगा.
विमान की बैठक व्यवस्था में सभी श्रेणियों में खाद्य पदार्थ देते समय उसके लिए आवश्यक प्लेट या अन्य साधन केवल एक ही बार उपयोग में लाया जाए. ऐसे डिस्पोजल प्लेट में ही नाश्ता या भोजन दिया जाएगा. प्लेटों का उपयोग करने के पूर्व उसे सैनिटाइज किया जाए, ऐसे निर्देश भी मंत्रालय द्बारा दिए गए है.

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