अब रात की रेल यात्रा में रहेगा सबकुछ ‘चिडी-चुप’
रेलवे ने रात्रिकालीन यात्रा के लिए बदले नियम
* शोर-शराबा करनेवाले यात्रियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
नई दिल्ली/दि.21- भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर रेल यात्रा से संबंधित नियमों में बदलाव किया जाता है, ताकि रेल यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक व आरामदायक बनाया जा सके. इसी के तहत रात के समय रेलयात्रियों को होनेवाली तकलीफों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा कुछ नये नियम बनाये गये है. जिसके चलते अब रात्रीकालीन रेलगाडियों में सबकुछ ‘चिडी-चुप’ रहेगा और रात्रीकालीन रेल यात्रा के दौरान बेवजह शोर-शराबा करनेवाले रेल यात्रियों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई भी की जायेगी.
इस नई नियमावली के चलते अब रात 10 बजे के बाद कोई भी यात्री जोर-जोर से बात नहीं करेगा अथवा मोबाईल पर बडी आवाज मेें म्युझिक नहीं सुनेगा. इसके अलावा रात के समय सहयात्रियों की नींद खराब न हो, इस बात के मद्देनजर नाईट लाईट को छोडकर अन्य सभी लाईट बंद करने होंगे. वहीं समूह में यात्रा करनेवाले यात्री अब देर रात तक ट्रेन में गप्पेबाजी नहीं कर सकेंगे, क्योेंकि यदि किसी सहयात्री ने इसकी शिकायत कर दी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. वहीं रात के समय चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्टाफ तथा मेंटेनन्स स्टाफ द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम किया जायेगा. इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयुवाले यात्रियों, दिव्यांग यात्रियों तथा अकेले सफर कर रही महिला यात्रियों को किसी भी तरह की जरूरत पडने पर रेलवे स्टाफ द्वारा उन्हें तुरंत सहायता उपलब्ध करायी जायेगी.