वाहनों के रजिस्ट्रेशन में अब दर्ज करा सकेंगे वारिस का नाम
सड़क परिवहन मंत्रालय कानून में बदलाव
नई दिल्ली /दि.२८ – केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय वाहनों ने मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स-१९८९ में बदलाव करेगा. नए बदलाव में मंत्रालय वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में मालिक को वारिस (नॉमिनी) नियुक्त करने की सुविधा देगा। मंत्रालय ने गुरूवार को इसका ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और सभी हितधारको तथा आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय वारिस का नाम दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी.वारिस का नाम बाद में आनलाइन भी जोड़ा जा सकेगा. इससे वाहन मालिक की मृत्यु होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन आसानी से वारिस के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा. यदि आवेदन आधार के जरिए होता है तो यह पूरी प्रक्रिया फेसलेस होगी. फिलहाल वाहन के मालिकाना हक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया काफी बोझिल और पूरे देश में अलग-अलग है. इसके लिए बार-बार आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते है.साथ ही मालिक की मौत की स्थिति में वाहन ट्रांसफर के लिए कानूनी उत्तराधिकारी होने की पहचान का प्रमाणपत्र देना होता है. मंत्रालय ने विंटेजकार,बाइक स्कूटर रजिस्ट्रेशन नियम बनाने की योजना पर भी काम रहा है. विंटेज कार-वाहनों के लिए पहला रजिस्ट्रेशन ५० साल पुराना होने की अनिवार्यता होगी. इस पर भी मंत्रालय ने सुझाव मांगे है.