नई दिल्ली/दि.9– देश में इस समय कोविड संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ रहा है. जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अब सभी विमानतलोंं व विमानों में यात्रियों एवं कर्मचारियों के लिए मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही विमान के भीतर मास्क का प्रयोग नहीं करनेवाले यात्रियों को उडान से पहले विमान से नीचे उतार देने और उन पर दंड लगाने का निर्णय भी केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है.
इस संदर्भ में केंद्रीय नागरी उड्डयन संचालनालय (डीजीसीए) द्वारा गत रोज नई गाईडलाईन जारी की गई है. इस संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को विगत 3 जून को ही एक आदेश दिया गया था. जिसके पश्चात डीजीसीए ने गाईडलाईन जारी करते हुए कहा कि, विमानतल पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं इस पर ध्यान देने की जवाबदारी सीआईएसएफ के जवानों पर सौंपी गई है. अनिवार्य तौर पर मास्क पहनने का यह नियम विमानतल के सभी कर्मचारियों तथा हवाई यात्रियों के साथ-साथ विमान में कार्य करनेवाले पायलटों एवं हवाई सुंदरियों पर भी लागू रहेगा.