नई दिल्ली/दि.११ – रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक ट्रान्जैक्शन सिस्टीम का दायरा बढाने का निर्णय लिया है. जिसके चलते चेक क्लिअरन्स की झंझट अब दूर होगी. नये नियम सितंबर माह से लागू होने की प्रबल संभावना है. यहां बता दें कि, सीटीएस यह चेक क्लिअरन्स करने की एक प्रक्रिया है. बैंक में जमा किया गया चेक एक शाखा से दूसरी शाखा में ले जाना नहीं पडता. पुरानी यंत्रणाओं में ही चेक जारी करनेवाले बैंकोें में भेजा जाता है. इसलिए पैसे जमा होने में विलंब होता है. सीटीएस से यह प्रक्रिया तेजी से निपटेगी. चेक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा भी बचेगा. इस यंत्रणा के साथ ग्राहकों के अलावा बैंकिंग प्रणाली को भी लाभ होगा. फिलहाल 1 लाख 50 हजार बैंक शाखाओें को इस यंत्रणा से जोडा गया है. अब शेष 18 हजार शाखाओें में भी जल्द ही यह यंत्रणा जोडी जायेगी. इस सेवा का विविध शहरों में विस्तार हुआ है. ऑनलाईन पेमेंट के दौर में भी चेक की महत्ता बरकरार है. इसलिए इस यंत्रणा को और मजबूत करने के लिए आरबीआई ने निर्णय लिया है.