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अब बीना अनुमति नहीं उडेगा ड्रोन

अधिसूचना के अनुसार पंजीयन जरुरी

  • सरकार देगी ड्रोन प्रमाणपत्र

नई दिल्ली/दि.28 – केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन सर्टीफिकेट योजना घोषित की है. इसके लिए अधिसूचना जारी की गई. नागरी विमान यातायात मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार ड्रोन उपयोग करने के लिए अब ड्रोन का प्रमाणपत्र लेना जरुरी है. अनुमति के बगैर ड्रोन का उपयोग किया तो कार्रवाई हो सकती है.
भारत को विश्व में सबसे अग्रनिय ड्रोन यंत्रणा बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है. इसके व्दारा लाखों ड्रोन पूरी सुरक्षा के साथ भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग कर सकेंगे. इसके कारण भारत में भौतिक और डिजीटल मूलभूत सुविधा निर्माण करने में सहायता होगी. ड्रोन का प्रमाणिकरण सहेज और पारदर्शी होगा, इसी तरह प्रक्रिया को गति मिलेगी, ऐसा अधिसूचना में कहा गया हेै.
सरकार ने ड्रोन के पंजीयन और ऑपरेशन के लिए डिजीटल प्लेटफार्म तैयार किया है. यह ड्रोन नियम के सिंगल विंडो व्दारा भारत के ड्रोन उत्पादन उद्योग बढाने में बडा मददगार साबित होगा. ड्रोन उपयोगकर्ता को पंजीयन कराना पडेगा. इसमें ड्रोन के साथ उसके मालिक और पायलेट का पंजीयन किया जाएगा. किसी भी जोन में ड्रोन उडाना है तो अनुमति लेना पडेगा.

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