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अब आरटीओ में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने की जरुरत नहीं

केंद्र सरकार ने नियमों ने किये महत्वपूर्ण बदलाव

न्यू दिल्ली/दि.5– केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किये है. इसके कारण लाइसेंस पाने के लिए इसके आगे आरटीओ में चक्कर नहीं काटना पडेगा. केंद्र ने बदलाव किये नए नियमानुसार चालक को आरटीओ कार्यालय में जाकर किसी भी प्रकार की ड्राइविंग टेस्ट देने की जरुरत नहीं, ऐसा बताया है. यह नियम केंद्रीय रास्ते यातायात और महामार्ग मंत्रालय ने अधिसूचित किये गए है और लागू भी किये गए है.

इसके आगे ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए किसी झंझट में पडने की जरुरत नहीं है. किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते है. इसके लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण लेना पडेगा. उस जगह टेस्ट पास करना होगा. टेस्ट पास होने के बाद आवेदक को प्रमाणपत्र दिया जाएगा. इस प्रमाणपत्र के आधार पर आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा. मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल के लिए कुछ मार्गदर्शन व शर्त भी जारी किये है.

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