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टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति

कक्षा ९ से १२ वीं के छात्र जा सकेंगे स्कूल

नई दिल्ली/दि.३१ – कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस ( Unlock y Guidelines) जारी की. केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 फीसदी तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ स्कूल-कॉलेज ( School College Reopen ) खोलने की अनुमति दी है. 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र अपनी मर्जी से ही स्कूल जा सकेंगे. इसके लिए उन्हें अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी.
अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में कहा गया है कि 21 सितंबर से 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वर्किंग के लिए बुलाया जा सकता है. बता दें कि अनलॉक 4 में सरकार ने लोगों को कई और क्षेत्रों में राहत दी है. 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा. 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा.
21 सितंबर से स्कूल खोल जा सकते हैं, लेकिन सरकार के दिशा-निर्देशों को मानना होगा. नए दिशा निर्देशों के अनुसार, केवल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र ही स्वेच्छा से स्कूल जा सकते हैं. लेकिन, स्कूल/कॉलेज कंटेनमेंट जोन में है तो उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी. यानी की नॉन कंटेनमेंट जोन में ही स्कूल खोलने की अनुमति होगी. छात्र शिक्षकों का मार्गदर्शन के लिए अपनी मर्जी से स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैरेंट्स की लिखित में सहमति लेनी होगी.
गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक नियमित कक्षाएं नहीं ले सकेंगे. यानी ये सभी संस्थान नियमित एक्टिविटी के लिहाज से 30 सितंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके अलावा मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा.

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