नई दिल्ली दि.8- स्वतंत्रता दिन को मात्र कुछ ही दिन शेष है. इस काल में लोगों ने अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए वाहनों पर झंडा लगाने की शुरुआत की है. इस छंद के कारण काफी नुकसान हो सकता है एवं जेल भी जाना पड़ सकता है.
भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, कुछ विशेष लोगों को ही वाहनों पर ध्वज लगाने का अधिकार है. आप उनमें से न हो और आपने अपने वाहनों पर तिरंगा लगाया हो तो काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. 21 वर्ष पूर्व यानि 2002 में राष्ट्रध्वज लहराने के संदर्भ में राष्ट्रीय ध्वज संहिता तैयार की गई थी. जिसके अनुसार ध्वजारोहण बाबत कुछ विशेष नियम किए गए हैं.
* इन लोगों को है अधिकार
जो लोग वाहनों पर तिरंगा लगा सकते हैं, उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, सभापति एवं उपसभापति (लोकसभा-राज्यसभा), राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभापति एवं उपसभापति (विधानसभा-विधान परिषद), सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशों का समावेश है.
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