नयी दिल्ली/दि.२१– उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबई में तीन जैन मंदिरों में पर्यूषण पर्व पर प्रार्थना करने की श्रद्धालुओं को अनुमति प्रदान की. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जहां तक गणपति महोत्सव के लिये अनुमति का सवाल है तो इस बारे में महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मामले के आधार पर निर्णय लेगा. न्यायालय ने कहा कि मुंबई में किसी भी अन्य मंदिर में पर्यूषण पर्व पर प्रार्थना के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी. मुंबई के दादर, बायकला और चेम्बूर स्थित जैन मंदिरों में पर्यूषण पर्व पर प्रार्थना की अनुमति देते हुये पीठ ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता एसओपी का पालन करेंगे. पीठ बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी. उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह कोविड-19 के मद्देनजर 15 से 23 अगस्त के दौरान आठ दिवसीय पर्यूषण पर्व पर श्रृद्धालुओं के लिये मुंबई में जैन मंदिरों को खोलने की अनुमति देने से इनकार करने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता.