अकोला में दिए बयान पर राहुल गांधी को समन्स

लखनऊ /दि. 14– हाल ही में राहुल गांधी के कथित तौर पर भडकाऊ और वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान पर दर्ज मामले के संबंध में सुनवाई करते हुए लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को समन्स जारी कर दिया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को पेश होने के लिए कहा है. अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट तृतीय, लखनऊ की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रथम दृष्ट्या भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) तथा 505 के तहत अपराध के लिए तलब किया है. वकील नूपेंद्र पांडेय ने केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर तथा पेंशन लेनेवाला कहा था.
नृपेंद्र पांडेय ने कहा था कि, राहुल गांधी का यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था. इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पत्रक भी मीडिया के बीच बांटे गए थे, जो विपक्षियों की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से किया गया कृत्य दर्शाता है.