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कोविड मृतकों के रिश्तेदारों को नहीं दी जा सकती 4 लाख रूपयों की भरपाई

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

नई दिल्ली/दि.21 – केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए कहा है कि, कोविड संक्रमण के चलते मृत हुए मरीजों के परिजनों को नुकसान भरपाई नहीं दी जा सकती. सरकार के मुताबिक आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम अंतर्गत केवल भूकंप व बाढ जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाओं में ही प्रभावितों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है. ऐसे में कोविड के चलते हुई मौतोें के लिए 4 लाख रूपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता. सरकार ने यह भी कहा कि, देश में कोविड संक्रमण के चलते अब तक करीब पौने चार लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है. यह आंकडा भविष्य में बढ भी सकता है और यदि सभी को नुकसान भरपाई दी जाती है, तो सरकार की आर्थिक दिक्कतें बढ सकती है. क्योंकि वैसे भी इस बार केंद्र एवं राज्य सरकारों को बेहद कम राजस्व की प्राप्ती हुई है. वहीं दूसरी ओर कोविड संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी अधिक खर्च भी हुआ है और अलग-अलग योजनाओें के तहत प्रभावितों के लिए पैकेज भी दिए गए है.
बता दें कि, कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये का मुआवजा दिये जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और सरकार ने इस बारे में अपना जवाब पेश करते हुए साफ तौर पर कहा है कि, कोविड संक्रमण से होनेवाली मौतों को प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा किया जाता है, तो इससे सरकार काफी आर्थिक दिक्कतों में फंस सकती है.

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