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जीएसटी कानून में गिरफ्तारी पर राहत

बिना एफआईआर भी अग्रिम जमानत संभव : एससी

* कोर्ट बोला, गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो
नई दिल्ली /दि. 28 – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि, गुड्स ऐंड सर्विसेस टैक्स जीएसटी और कस्टम्स कानूनों के मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू होगा. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने कहा है कि एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में भी शख्स अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं. कोर्ट ने साफ किया कि, सीआरपीसी के तहत आरोपियों को मिलनेवाले अधिकारी जीएसटी और कस्टम्स अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होंगे.
सुनवाई के बाद पिछले साल 16 मई 2024 को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया था. फैसले में कस्टम्स अधिनियम और जीएसटी अधिनियम की दंडात्मक धाराओं को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की गई. शीर्ष अदालत ने कहा कि जीएसटी विभाग की ओर से गिरफ्तारी को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.

– जीएसटी अफसरों की ओर से टैक्सपेयर्स को जबरन टैक्स वसूली और गिरफ्तारी की धमकी देने के आरोपों में कुछ सचाई हो सकती है. यह कानून के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

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