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आगामी वर्ष से ‘यूज एन्ड थ्रु’ प्लास्टिक पर प्रतिबंध

पॉलीथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रॉन से बढकर 120 माइक्रॉन तक की

नई दिल्ली/ दि.१४ – केंद्र सरकार ने आगामी वर्ष तक देश को एक बार इस्तेमाल (यूज एन्ड थ्रु ) होने वाले प्लास्टिक से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए अगले वर्ष एक जुलाई से कप-प्लेट समेत सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है.
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व्दारा गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र अधिसूचना) जारी किया है. इसके चलते 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होगा. इसका निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग आदि हर तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा. प्रतिबंधित चीजों में अधिकांश ऐसी वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिनकी उपयोगिता कम है और कचरा अधिक बढाते हैं. कुड-कचरा कम करने के लिए 30 सिंतबर, 2021 से हल्के वजन वाली प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रॉन से बढााकर 75 माइक्रॉन होगी. जबकि 31 दिसंबर, 2022 से केवल 120 माइक्रॉन की मोटाई के कैरी बैग के इस्तेमाल की अनुमति होगी.

  • इन वस्तुओं पर होगा प्रतिबंध

प्लास्टिक स्टिक वाली इयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरिन (थर्माकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मचे, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को लपेटने या पैकिंग की फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक तथा पीवीसी बैनर व स्ट्रिर आदि प्लास्टिक की वस्तुएं प्रतिबंधित होगी.

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