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दुष्कर्मी को 32 वर्ष का सश्रम कारावास

गोंदिया जिला सत्र न्यायालय का फैसला

गोंदिया / दि.1- जिला सत्र न्यायालय ने 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 32 वर्ष का कारावास व 1 लाख 20 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई. दोषी का नाम प्रवीण परसराम कुसराम (23) सालेकसा तहसील के भजेपार निवासी बताया गया. यह फैसला न्यायाधीश एस.ए.आर. औटी ने सुनाया.
जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय बालिका की मां ने देवरी पुलिस थाने में 13 नवंबर 2018 को शिकायत की थी की, प्रवीण कुसराम 12 नंवबर को मेहमान बनकर घर पर आया था. इसी दौरान बालिका के परिजनों ने प्रवीण को उनकी 11 वर्षीय बालिका के साथ बाजार भेजा, दोनो ही दुपहिया वाहन पर बैठकर बाजार गए. रास्ते में स्थित जंगल में प्रवीण ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की भी धमकी दी. इस तरह की शिकायत करने के पश्चात सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और केस गोंदिया जिला सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 32 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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