नई दिल्ली/दि.23 – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछडे संवर्ग के मानकों को लेकर कडी फटकार लगाते हुए पूछा गया कि, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए तय किया गया 8 लाख रूपये की वार्षिक आय का आंकडा किस आधार पर निश्चित किया गया. अदालत के इस सवाल पर केंद्र सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी. जिस पर नाराजी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि, यह आरक्षण घोषित करनेवाले अध्यादेश को स्थगिती दी जा सकती है. अत: इस संवर्ग के लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा पर दुबारा विचार किया जाये.
बता दें कि, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से आरक्षण का अधिकतक प्रतिशत 50 फीसद से अधिक हो रहा है. इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है. जिस पर विगत 7 अक्तूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से इस आरक्षण के आर्थिक मानकों को लेकर हलफनामे पर स्पष्टीकरण मांगा था. किंतु केंद्र सरकार स्पष्टीकरण देने में नाकाम रही. जिसके चलते अदालत ने केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए अपनी नाराजगी जतायी.