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‘स्टील, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से डायवर्ट कर अस्पतालों को दें ऑक्सीजन’

मैक्स की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली/दि. 21 – दिल्ली में हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की भारी कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं. कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यह केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए. इसके साथ-साथ कोर्ट ने कंपनियों को भी फटकार लगाई और पूछा कि क्या लालच इतना बढ़ गया है कि मानवता ही नहीं बची है?
अब 9.30 के आसपास कोर्ट अपना लिखित ऑर्डर सुनाने वाला है. कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले को सुनवाई के लिए कल यानी गुरुवार तक नहीं टाला जा सकता था.

कोर्ट ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरी है तो स्टील और पेट्रोलियम आदि इंडस्ट्रीज के लिए जितना भी ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है उसे मेडिकल इस्तेमाल के लिए डायवर्ट कीजिए.
दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी की यह अर्जी मैक्स हॉस्पिटल ने लगाई थी. इसमें कहा गया था कि उनके पास सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बची है. बताया गया था कि 400 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं. इसमें से 262 की जान को खतरा हो सकता है. ऑक्सीजन सप्लाई वाली कंपनी INOX की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि 2000 क्यूबिक मैट्रिक टन ऑक्सीजन दो घण्टे में मैक्स में पहुंच जाएगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा सरकार अस्पतालों को मुहैया कराए. कोर्ट ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई पर काम करना चाहिए वह काम नहीं कर रही है यह बेहद दुखद है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि तमाम इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई ना की जाए बावजूद इसके केंद्र सरकार हमारे आदेश को लेकर गंभीर नहीं है.
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है. मांग की गई कि ऑक्सीजन के लिए केंद्र सरकार हवाई जहाज के द्वारा ऑक्सीजन मुहैया कराए , हर एक मिनट बहुत जरूरी है. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा दिल्ली के कई अस्पतालों में मरीज केवल ऑक्सीजन पर ही है.
हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए परिवहन के तरीकों और साधनों पर विचार करना चाहिए, ताकि आपूर्ति लाइनें प्रभावित न हों चाहे एयर लिफ्टिंग से ही क्यों ना आपूर्ति पूरी की जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कल हमने ऑक्सीजन के मामले पर विस्तृत आदेश परित किया था कि जरूरी इंडस्ट्री को छोड़कर और सभी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई सरकार रोक दे. केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली तमाम इंडस्ट्री 100% ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही हैं 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है.
केंद्र सरकार ने कहा कि हम ऑक्सीजन की आपूर्ति दिल्ली में बढ़ा रहे हैं और हम पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं जबकि टाटा की तरफ से भी ऑक्सीजन को लेकर कदम आगे बढ़ाया गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि इस समय हर किसी को आगे आना चाहिए चाहे वह टाटा हो या कोई और क्योंकि यह समय मदद करने का है. कोर्ट ने कहा जब टाटा मदद कर सकती है तो बाकी क्यों नहीं.

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