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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने की दी इजाजत

महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका

नई दिल्ली/ दि. 6 – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग को महाराष्ट्र (Maharashtra) में उप चुनाव (By Elections) कराने की इजाज़त दी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कोरोना परिस्थतियों और लॉक डाउन के अनुकूल स्थितियों में चुनाव कराने की इजाज़त दी.
निर्वाचन आयोग को संविधान तथा विधि द्वारा यह अधिदेशित किया गया है कि वह एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव कराए. महामारी की वजह से वह सही समय का अनुकूल उपयोग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में उपचुनाव कराने को मंजूरी देने के लिए शाम तक विस्तृत आदेश देंगे.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से 33 पंचायत समितियों की खाली हुई सीटों पर 19 जुलाई को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी. यह मांग महाराष्ट्र सरकार ने अर्जी दाखिल करके की थी, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर निकाय उपचुनावों पर अगले छह माह तक रोक लगाने का अनुरोध कोविड -19 को आधार बनाते हुए किया है.

  • 200 सीटों को पर होने हैं उप चुनाव

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार मार्च को सुनवाई के दौरान नागपुर, अकोला,नंदुरबार, धुले और वाशिम जिले के परिषदों और पंचायत समितियों में आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद लगभग 200 सीटें खाली हो गईं थी जिन्हें सामान्य वर्ग से भरे जाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की थी. इन चुनावों में रोक लगाने के लुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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