नई दिल्ली/दि.28 – वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में दी जाने वाली छूट व सहुलियत को दोबारा शुरु करने की मांग को लेकर दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. जिसके चलते सहूलियत मिलने की आस लेकर बैठे वरिष्ठ नागरिकों को काफी झटका लगा है.
इस संदर्भ में न्या. एस. के. कौल व न्या. एहसानउद्दीन अमनउल्ला की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज करते हुए कहा कि, इस विषय के संदर्भ में सरकार को निर्णय लेना पडेगा. ऐसे में अदालत इस संदर्भ में कोई नये मार्गदर्शक तत्व जारी नहीं कर सकती और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका के आधार पर सरकार को आदेश देना अदालत के लिए योग्य भी नहीं रहेगा.