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आप के कार्यालय पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज

15 जून तक कार्यालय खाली करने का आदेश

नई दिल्ली – देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले आप की परेशानी बढ़ते ही जा रही है. पहले पार्टी के नेता तो अब खुद पार्टी के कार्यालय पर आंच आ गई है. सोमवार 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. न्यायालय ने दिल्ली में बने आप के कार्यालय को खाली करने का आदेश दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप पार्टी 15 जून तक अपने कार्यालय को खाली कर दे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बना है. इसलिए इसे खाली करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. इसलिए पार्टी को अतिरिक्त मोहलत दी जा रही है. हालांकि पार्टी 15 जून तक अपने कार्यालय को खाली कर दे. कोर्ट ने आगे कहा कि पार्टी अपने कार्यालय को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दे. इसके लिए वह भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करें. वहीं कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर फैसला ले. उल्लेखनीय है कि, आम आदमी पार्टी ने अपना कार्यालय जिस भूखंड पर बनाया है वो राउज एवेन्यू की है. उस भूखंड को दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था. इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की थी. न्यायालय ने पहले भी कहा था कि कैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है. पार्टी को यह जमीन वापिस करनी होगी. उसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को 15 जून तक की समय दिया है.

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