नई दिल्ली/दि.21– कार चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर दंड होता है. यह नियम सभी को ज्ञात है. मात्र इस नियम में एक छूट दिए जाने की जानकारी बहुत कम लोगों को है. वह यानि, कोई हैंड फ्री कम्युनिकेशन फिचर का इस्तेमाल कर फोन पर बोल रहा हो तो वह दंडनीय अपराध नहीं ठहराया जाएगा.
केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन यातायात एवं महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ने बताया कि फिलहाल यातायात नियमों के अनुसार कार चलाते समय यदि कोई हॅण्ड फ्री कम्युनिकेशन फिचर का इस्तेमाल कर फोन पर बात कर रहा हो तो वह दंडनीय अपराध नहीं ठहराया जाएगा. इसके लिये चालक को किसी भी प्रकार का दंड नहीं भरना पड़ेगा.
लोकसभा में केरल के एर्नाकुलम के कांग्रेस के सांसद हिबी ईडन ने इस संदर्भ में प्रश्न पूछा था. मोटर व्हेईकल एक्ट 2019 की कलम 184 (ग) में मोटर वाहनों में हॅण्ड फ्री कम्युनिकेशन फिचर के इस्तेमाल हेतु किसी दंड का नियोजन है क्या, ऐसी पूछताछ की थी. जिसका उत्तर देते समय गडकरी ने बताया कि इस कानून के तहत कार चलाते समय हैण्ड हेल्ड कम्युनिकेशन उपकरण के इस्तेमाल पर दंड का नियोजन है. लेकिन हैण्ड फ्री कम्युनिकेशन उपकरण के इस्तेमाल पर किसी भी प्रकार के दंड का नियोजन नहीं.