नई दिल्ली/दि. 20 – कोरोना संकट के बीच सरकार ने राहत देते हुए वर्ष 2020- 21 की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है. आयकर विभाग की ओर से साथ ही ये भी बताया गया है कि अब ई-फाइलिंग वेब पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है. इस कारण छह दिन मौजूदा पोर्टल काम नहीं करेगा. आयकर विभाग के अनुसार होने जा रहे नए बदलाव के कारण एक जून, 2021 से 6 जून 2021 तक पोर्टल काम नहीं करेगा. वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. सीबीडीटी के अनुसार कोरोना संकट देखते हुए करदाताओं को राहत देने के इरादे से ये फैसले लिए गए हैं.
इसके अलाना नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा भी एक महीना बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दी गयी है. कर ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट जमा करने की नियत तारीख एक महीने बढ़ाकर क्रमशः 31 अक्टूबर और 30 नवंबर कर दी गयी है। देर से या संशोधित आयकर रिटर्न अब 31 जनवरी, 2022 तक दाखिल किये जा सकते हैं. सीबीडीटी के अनुसार इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 मई, 2021 से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है.