यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत इन 11 राज्यों में घुसने से पहले यात्रियों को दिखानी होगी RT-PCR रिपोर्ट
त्योहारों के चलते उठाए गए कदम
नई दिल्ली/दि. 14 – कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए फिर से निगेटिव आरटी-पीसीआर (RT-PCR) रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है. हालांकि अब यह दो मामलों में पहले की स्थिति से अलग है. पहला, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले लोग अपना टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखा सकते हैं और उन्हें कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. दूसरा, स्थानीय लोगों को कुछ कारणों की वजह से कोरोना रिपोर्ट आवश्यकता होगी.
कुछ राज्यों को छोड़कर देश की मौजूदा कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लगातर केंद्र चेतावनी दे रहा है कि आत्मसंतुष्टता के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि मुहर्रम, ओणम, रक्षा बंधन, गणेश चतुर्थी सहित कई त्योहार अगस्त में पड़ते हैं. ऐसे में इन यात्रा प्रतिबंधों को निवारक उपायों के रूप में देखा जा सकता है.
-
आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट
चूंकि भारत में काफी संख्या में लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है. कई राज्यों ने स्पष्ट किया है कि पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने निर्दिष्ट किया है कि एक टीका प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं होगा. हाल की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है. उदाहरण के लिए बेंगलुरु के नागरिक अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, भले ही वे पूरी तरह से वैक्सीन लगवा चुके हों.
-
ड्यूटी ज्वॉइन करने, शराब खरीदने और फ्लैट में प्रवेश के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी
झारखंड में छुट्टी पर गए सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य है. केरल ने दुकानों पर जाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट या वैक्सीन प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने कहा कि शराब की दुकानों के सामने कतार में खड़े लोगों को भी नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देनी होगी. बृहत बेंगलुरु नगर निगम ने अन्य राज्य से लौट रहे अपार्टमेंट के निवासियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी. यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उनका टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट आने तक उन्हें अपने फ्लैटों में क्वारंटीन रहना होगा.