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भारतीय रिजर्व बैंक ने अब महाराष्ट्र के बैंक पर ठोका जुर्माना

नियमों के उल्लंघन का पाया था जिम्मेदार

नई दिल्ली/दि. 18 –  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र के एक और सहकारी बैंक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है. आरबीआई ने बताया कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के तहत धारा-47 ए(1)(सी) को धारा-46 (4)(आई) के साथ पढ़ने पर आरबीआई को मिले अधिकारों के तहत जुर्माना लगाया है.
आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों के कारण की गई है. साथ ही बैंक की ओर से ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन और समझौते की वैधता को जाहिर करने का इरादा भी नजर नहीं आया. सहकारी बैंक की 31 मार्च 2019 की वित्?तीय हालत पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि आरबीआई की ओर से जारी कुछ दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है. इस आधार पर सहकारी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि नियमों का उल्लंघन करने के लिए क्यों नहीं उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए?

  • सुनवाई के दौरान सहकारी बैंक को पाया गया जिम्मेदार

केंद्रीय बैंक ने बताया कि सुनवाई के दौरान प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक की ओर से दिए गए लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद बैंक को नियमों के उल्लंघन का जिम्मेदार पाया गया. साथ ही पाया गया कि इस आधार पर बैंक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है. बता दें कि इससे पहले रिजर्व बैंक ने शिमला के हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना नाबार्ड की ओर से जारी कुछ दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया था.वहीं, 3 मई को आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

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