दिल्ली/दि.19– सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि शरद पवार के नेतृत्व वाले राकांपा दल को तुतारी बजाता व्यक्ति की चुनाव निशानी लोकसभा चुनाव में दी जाए. जहां-जहां राकांपा शरदचंद्र पवार के प्रत्याशी होगे उनके लिए यह निशानी आरक्षित रखने के निर्देश दिए है. शरद पवार गट ने चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के विरुध्द कोर्ट में अर्जी लगाई है. उस पर पहले भी सुनवाई भी हुई. आज पुनः सुनवाई करते हुए निर्देश कोर्ट ने दिए है. यह जानकारी लाईव लॉ वेबसाईट पर दी गई है. उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने अजीत पवार गट को पिछले सप्ताह निर्देश दिया था कि वह शरद पवार के फोटो का उपयोग न करें.