* चुनाव आयोग का निर्णय कायम
दिल्ली/दि.15- चुनाव आयोग व्दारा शिवसेना का धनुष बाण चुनाव चिन्ह फ्रिज करने और एकनाथ शिंदे गट को बालासाहब की शिवसेना नाम देने के निर्णय को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दी. इसे उद्धव गुट को बडा झटका माना जा रहा हैं. चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. न्यायाधीश संजीव नरुला की खंडपीठ के सामने दोनो पक्षों की सुनवाई हुई. ठाकरे गुट की तरफ से युक्तिवाद किया गया ऐसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष अदालत में रखा. कोर्ट ने शिवसेना के दो गुट के मामले में चुनाव आयोग को शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि, वह आयोग को ठाकरे व्दारा प्रस्तुत सबूतों की दखल लेने कह सकते हैं. चुनाव आयोग ने अब तक अपना अंतिम फैसला नहीं दिया हैं.
उद्धव गुट की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि, वह 30 वर्षो से पार्टी चला रहे हैं. चुनाव आयोग का अंतरिम निर्णय ठिक नहीं हैं. आयोग को तीर कमान चुनाव चिन्ह फ्रिज नहीं करना चाहिए. उद्धव ने यह भी कहा कि, वे अपने पिता व्दारा दिया गया नाम और चुनाव निशानी का उपयोग नहीं कर सकते. दोनो पक्षों को चुनाव आयोग ने अलग-अलग नाम से मान्यता दे रखी हैं.