नई दिल्ली/ दि. १५ – दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को जमानत मिल गई है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को बेल दी. उमर खालिद के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास में FIR दर्ज हुई थी. जमानत की एक शर्त यह भी है कि कोरोना का खतरा बढ़ता देख उमर खालिद को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डालकर रखना होगा.
JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद से जुड़े मामले की सुनवाई जज विनोद यादव ने की. जज विनोद यादव ने यह भी कहा कि उमर खालिद को सिर्फ इसलिए अनिश्चितकाल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते क्योंकि कुछ लोग जो कि दंगे की भीड़ का हिस्सा रहे उनकी पहचान हो गया है या फिर वे गिरफ्तार हो गए हैं.
कोर्ट ने खालिद को 20 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड भी जमा करना है. इसके अलावा सख्त हिदायत दी गई है कि खालिद किसी सबूत से छेड़खानी या फिर किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. हर तारीख पर भी खालिद को कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा. उनका फोन नंबर भी खजूरी खास थाने के SHO को देने को कहा गया है.
सीएए-NRC के खिलाफ 2020 में दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे. फिर 23 और 24 फरवरी की रात को दंगे हो गए थे, जिन्होंने सांप्रदायिक रंग ले लिया था. इसी दंगे से जुड़ी FIR में उमर खालिद का नाम था. खालिद पर लोगों को भड़काने का आरोप था.