नई दिल्ली/ दि.१८ – वाहन लायसंस की वैधता महामार्ग मंत्रालय व्दारा 30 सितंबर तक बढवा दी गई है. जिसमें 30 जून तक वैध वाहनों के लायसंस, ड्रायविंग लायसंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहनों के परमीट, आरसी आदि का रिनिवल 30 सितंबर तक बढा दिया गया है. कोरोना महामारी के चलते पिछले एक साल से अनेक राज्यो में लॉकडाउन लगा दिया गया था. जिसकी वजह से अनेक लोगों ने अपने वाहनों के लायसंस, सक्षमता प्रमाणपत्र तथा वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का नुतनीकरण नहीं किया था.
जिन लोगों ने अपने वाहनों से संबंधित दस्तावेजों का नुतनीकरण नहीं किया ऐसे वाहनाधारकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवायी गई है. 30 सितंबर तक नुतनीकरण की समयावधि बढने का निर्णय केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालय व्दारा लिया गया. सरकार व्दारा लिए गए इस निर्णय से वाहनधारकों को राहत मिलेगी. कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार व्दारा अनेकों बार समयावधि बढाकर दी गई है. किंतु अब जिन वाहनधारकों के वाहनों की वैधता 30 जून को समाप्त हो रही है उन्हें 30 सितंबर तक समयावधि बढाकर दी गई है.