नई दिल्ली/दि. 5 – दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है. सुशील कुमार को कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. रोहिणी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी मामले में जांच चल रही है, लिहाजा जमानत देना न्यायोचित नहीं है.
एडिशनल सेशन जज शिवाजी आनंद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुशील कुमार ने अदालत से राहत की मांग करते हुए कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया और उनकी छवि ‘दोषी’ के रूप में पेश की.
38 वर्षीय पहलवान सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था. वह 2 जून 2021 से जेल में बंद हैं. सुशील कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ कथित संपत्ति विवाद को लेकर मई में स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके दोस्तों के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी. बाद में सागर धनखड़ ने दम तोड़ दिया. दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार से जुड़ा पूरक आरोपपत्र जल्द ही दायर किया जाएगा. पुलिस ने 2 अगस्त को पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 13 आरोपियों का नाम था. इसमें सुशील कुमार का नाम भी शामिल था, जिन्हें “मुख्य” आरोपी बताया गया. पुलिस के अनुसार कथित हत्याकांड में कुल 17 आरोपी हैं. पहली चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि स्टेडियम में विवाद सुशील कुमार की साजिश का नतीजा था. वह युवा पहलवानों के बीच अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करना चाहता था. ऐसा इसलिए क्योंकि बार-बार कहने के बावजूद भी सागर धनखड़ सुशील कुमार का फ्लैट खाली नहीं कर रहा था.