मेंटेंनन्स पहले लेना गैरकानूनी
महारेरा ने बिल्डरों को निर्देश देना चाहिए

* ग्राहक पंचायत के कार्याध्यक्ष देशपांडे का कहना
मुंबई /दि.3- ग्राहक पंचायत मुंबई के कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे ने राज्य में भवन निर्माताओं द्वारा घर खरीदी करनेवालों से पहले ही मेंटेंनन्स लेने को सरासर गैरकानूनी बताते हुए महारेरा से बिल्डर्स को इस बारे में स्पष्ट निर्देश देने और ऐसी वसूली रोकने कहा है. महारेरा इस मुद्दे पर कब और क्या एक्शन लेता है, यह देखना होगा.
देशपांडे ने कहा कि, महारेरा ने हस्तक्षेप किया तो हजारों घर खरीदी करनेवालों का आर्थिक शोषण रुक जाएगा. उन्होंने कहा कि, घर का कब्जा देते समय कई बिल्डर्स बडे प्रमाण में अग्रिम देखभाल शुल्क वसूलते है. बडी टाउनशिप में यह रकम करोडों की रहती है. बिल्डर उसे अपने बिजनेस हेतु बगैर ब्याज इस्तेमाल करते हैं. ग्राहक पंचायत ने कहा कि, महारेरा के नियमों का यह सरासर उल्लंघन है. धारा 11 (4) (इ) और महारेरा के नियम 9 के अनुसार 51 प्रतिशत फ्लैटस् बुक होने के बाद तीन माह में बिल्डर द्वारा सहकारी संस्था स्थापित करने हेतु कदम उठाना बंधनकारक है. प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है. अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही बिल्डर उचित शुल्क ले सकते है. एक-दो वर्ष का अग्रिम शुल्क लेना कानून सम्मत नहीं होने की बात देशपांडे ने कही और इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टीस बताया. उन्होंने मांग की कि, महारेरा धारा 37 अंतर्गत सभी बिल्डरों को घरों का ताबा देते समय अग्रिम देखभाल शुल्क वसूल करने से मनाही का आदेश दिया जाना चाहिए.





