खरात को 14 दिनों की कस्टडी

भीड में होकर पहुंचा, पांच मिनट में कोर्ट रुम से बाहर

नाशिक /दि.1- ढोंगी बाबा अशोक खरात को आज यहां जिला न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जज श्रीमती बी. एन. इचपुरानी ने पुन: 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दे दिये. खरात को काफी सुरक्षा और भारी भीड के बीच पुलिस किसी तरह कोर्ट रुम लायी थी. पांच मिनट बाद ही खरात को कोर्ट रुम से बाहर लाते देखा गया.
पुलिस ने बताया कि, अशोक खरात प्रकरण लंबा है. उसमें अनेक धक्कादायक जानकारी सामने आ रही है. नई शिकायतें दर्ज हो रही है. ऐसे में कस्टडी रिमांड की मांग पुलिस द्वारा की गई. अशोक खरात पर आर्थिक घपले के भी आरोप होने से उसकी पुलिस जांच जरुरी है. कोर्ट ने स्टॉफ से कागजात की जांच करवाई. जांच अधिकारी से जानकारी ली. फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिये. पुलिस दूसरे प्रकरण में कल दोबारा अशोक खरात को अदालत में प्रस्तुत कर सकती है.

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