मोसिकोल की जमीन की पुनः नीलामी पर कानूनी विवाद
तारखेड़ा स्थित 92 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली जमीन की जारी हुई है नीलामी सूचना

* ‘स्टेटस-क्वो’ के बावजूद मोसिकोल द्वारा री-ऑक्शन, हाईकोर्ट की बोलीदाताओं को चेतावनी
अमरावती/दि.27 – अमरावती के मौजे तारखेड़ा स्थित वीएमवी रोड, न्यू कॉटन मार्केट के पास मोसिकोल की करीब 92,908 वर्गमीटर जमीन को लेकर गंभीर कानूनी विवाद सामने आया है. इस संबंध में एक सफल बोलीदाता की ओर से सार्वजनिक कॉशन नोटिस जारी कर संभावित बोलीदाताओं को सतर्क किया गया है. नोटिस के अनुसार, संबंधित जमीन महाराष्ट्र राज्य तेलबीज वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विकास महामंडल (मोसिकोल) की है, जिसकी नीलामी में नोटिस जारी करने वाले पक्ष का मुवक्किल सफल बोलीदाता रहा है और उसने आवश्यक सुरक्षा राशि भी जमा की है. बावजूद इसके, विभिन्न कानूनी विवादों के कारण अब तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया.
मामले में मोहनलाल गौड द्वारा दायर दीवानी वाद (स्पेशल सिविल सूट क्रमांक 862/2022) तथा अन्य प्रकरणों में बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर खंडपीठ ने जमीन को लेकर ‘स्टेटस-क्वो’ बनाए रखने का आदेश दिया है. इसके बावजूद मोसिकोल द्वारा बिना सूचना दिए उक्त संपत्ति को पुनः नीलामी (री-ऑक्शन) के लिए डालने पर सवाल खड़े किए गए हैं. बताया गया है कि इस पुनः नीलामी की वाणिज्यिक/मूल्य बोली 31 दिसंबर 2025 को खोली जानी है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 48 तथा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों के तहत संबंधित संपत्ति पर सफल बोलीदाता के अधिकार सुरक्षित हैं. ऐसे में पुनः नीलामी में भाग लेने वाले किसी भी बोलीदाता को इस प्रक्रिया से कोई वैधानिक अधिकार, स्वामित्व या इक्विटी प्राप्त नहीं होगी. सार्वजनिक रूप से सभी इच्छुक बोलीदाताओं को पूरी सतर्कता के साथ, अपने जोखिम पर कार्य करने की चेतावनी दी गई है. साथ ही कॉशन नोटिस को वेबसाइट पर भी सार्वजनिक अवलोकन हेतु प्रकाशित किया गया है. यह नोटिस नागपुर से दिनांक 26 दिसंबर 2025 को अधिवक्ता एम. अनिलकुमार, ए. कुमार एंड एसोसिएट्स की ओर से जारी की गई है.





