सोनी हत्याकांड के सातों को उम्रकैद

9 साल बाद इंसाफ

* भंडारा सत्र न्यायालय का फैसला
भंडारा/दि.11– तुमसर में प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी संजय चिमनलाल सोनी और उनकी पत्नी व बेटे के नृशंस हत्या प्रकरण में जिला व सत्र न्यायाधीश राजेश असमार ने आज सभी 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपियों को इस प्ररकण में पहले ही कोर्ट कसूरवार करार दे चुकी थी. आज आनेवाले फैसले पर पूरे तुमसर और भंडारा की निगाहें टिकी थी. राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उज्वल निकम को अभियोजन पक्ष का वकील नियुक्त किया था. खबर है कि, वे आज फैसले के समय भंडारा में उपस्थित थे.
इस्तगासे के अनुसार 25 फरवरी 2014 की मध्य रात्री प्रतिष्ठित सराफ संजय रानपुरा सोनी (47), उनकी पत्नी पूनम (43) और पुत्र दुर्मिल (12) की आरोपी शहनवाज उर्फ बाबू सत्तार शेख (32), सलीम नजीम खान पठान (34), मो.अफरोज उर्फ सोहेल यूसूफ शेख (34), शेख रफीक शेख रहमान (45), राहुल गोपीचंद पडोले (32) और केसरी मनोहर ढोले ने गला दबाकर जघन्य हत्या कर दी. आरोपी घर से 8.3 किलो सोने, 345 ग्राम चांदी के जेवर तथा 39 लाख रुपए नकद, कार समेत लगभग 3.5 करोड का माल भी लूट ले गए थे. घटना से खलबली मची. 26 फरवरी की सुबह वारदात उजागर होते ही पूरा तुमसर सन्न रह गया था. पुलिस ने तेजी से चक्र घूमाते हुए आरोपियों को 24 घंटे के अंदर लूट के माल सहित दबोचा था.

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