उत्सवों के दौरान लाउडस्पीकर रात 12 बजे तक चलाने की अनुमति

जिलाधिकारी आशीष येरेकर का आदेश

अमरावती/दि.18 – आगामी त्योहारों और उत्सवों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने नागरिकों और उत्सव मंडलों को बड़ी राहत दी है. आशिष येरेकर, जिलाधिकारी अमरावती जिला ने वर्षभर में कुल 15 दिनों के लिए ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर विशेष छूट देने का आदेश जारी किया है. यह अनुमति केंद्र सरकार के ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) संशोधित नियम-2017 के प्रावधानों के तहत दी गई है.
जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित उत्सवों के दिनों में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा. सामान्य दिनों में रात 10 बजे तक की सीमा होती है, जिसे इन विशेष अवसरों पर दो घंटे बढ़ाया गया है. जिन प्रमुख उत्सवों पर यह छूट लागू रहेगी, उनमें 19 फरवरी को शिवजयंती, 26 मार्च को श्रीराम नवमी, 14 अप्रैल को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस शामिल हैं. इसके अलावा 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 14 सितंबर को गणेशोत्सव, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 15 अक्टूबर को नवरात्र पंचमी तथा 19 और 20 अक्टूबर को नवरात्र के प्रमुख दिनों में भी यह अनुमति रहेगी. इसी प्रकार दीपावली के अवसर पर 6 नवंबर (धनतेरस) और 8 नवंबर (लक्ष्मी पूजन), 25 दिसंबर (क्रिसमस) और 31 दिसंबर (नववर्ष पूर्व संध्या) को भी रात 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक का उपयोग किया जा सकेगा.
हालांकि, जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह छूट निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही लागू होगी. अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के आसपास घोषित ‘शांत क्षेत्र’ में यह अनुमति लागू नहीं होगी. नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजकों और मंडलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी आशिष येरेकर ने नागरिकों और उत्सव मंडलों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उत्सव शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से मनाएं.

 

Back to top button