दरअसल, स्वस्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण और मौत के नए मामले गुरुवार को सामने आए है. वहीं, बीते 24 घंटे में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया. इसके कारण ठाणे में कोविड-19 से मृत्यु दर 2.03 प्रतिशत हो गई है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पालघर जिले में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,38,676 हो गए हैं. जबकि कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3300 हो गई है.
7 दिनों तक संस्थागत क्वारंटीन होना अनिवार्य
बता दें कि महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बीते मंगलवार रात जारी दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने खतरे वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना अनिवार्य कर दिया गया है. इसी तरह यात्रियों को पहुंचने के 2, 4 और 7वें दिन RTPCR टेस्ट कराना जरूरी है. यदि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं, तो यात्री को अस्पताल भेज दिया जाएगा. अगर यात्री निगेटिव पाया जाता है फिर भी उसे 7 दिनों तक घर में क्वारंटीन में रहना होगा.
मास्क लगाना अनिवार्य, वरना लगेगा जुर्माना
गौरतलब है कि राज्य सरकार के नियमानुसार मास्क लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाया जाएगा. अगर कोई मास्क का इस्तेमाल करता हुआ नहीं पाया जाता है तो, 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा. दुकानों में अगर ग्राहक बिना मास्क के पाए गए तो दुकानदारों से 10 हजार रुपए वसूल किए जाएंगे. इसी तरह अगर किसी मॉल में कोई बिना मास्क का पाया जाता है तो मॉल मालिक से 50 हजार रुपए जुर्माने की रकम वसूली जाएगी. राजनीतिक सभाओं, कार्यक्रमों में कोविड नियमों का उल्लंघन होता हुआ पाया गया तो 50 हजार रुपए दंड के तौर पर वसूल किए जाएंगे. टैक्सी या निजी वाहनों में मास्क का इस्तेमाल ना करने पर यात्रियों से 500 रुपए दंड और वाहन मालिकों से भी 500 रुपए दंड वसूले जाएंगे.