महाराष्ट्रयवतमाल

नाबालिग पर अत्याचार करनेवाले आरोपी को 10 साल की सजा

दारव्हा न्यायालय का फैसला

यवतमाल/दि.15 नाबालिग युवती पर जिले के दारव्हा तहसील में वर्ष 2014 में घटित घटना के प्रकरण में दारव्हा के प्रथम जिला न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भस्मे की अदालत में आरोपी राहुल बंडू ढेकले (24) को 10 साल कैद की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक घटनावाले दिन 12 नवंबर 2014 को 8 वर्षीय पीडिता और उसकी 5 वर्षीय छोटी बहन दोनों घर में खाना खा रही थी. आरोपी राहुल ढेकले तब अचानक वहां पहुंचा. छोटी बहन को 10 रुपए देकर चॉकलेट लाने के लिए भेजा. पश्चात उसने पीडिता पर अत्याचार करने का प्रयास किया. पीडिता ने प्रतिकार किया तब उसके बाल पकडकर मारपीट की. पश्चात अत्याचार कर भाग गया. कुछ समय बाद छोटी बहन घर पहुंची. पश्चात पीडिता और छोटी बहन शाला में गए. दोपहर में मां घर लौटने के बाद पीडिता ने अपनी मां को घटना की पूरी जानकारी दी. पश्चात पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई. सहायक पुलिस निरीक्षक क्षीरसागर ने पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर पीडिता की वैद्यकीय जांच की. जांच अधिकारी दिलीप गिरी ने दारव्हा के जिला न्यायाधीश-1 व सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में जांच पडताल के बाद चार्जशीट दायर की. इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 12 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षो की दलिले सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राहुल ढेकले को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसी तरह अन्य धाराओ में 7 साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना अन्यथा एक माह अतिरिक्त कारावास और एक अन्य धारा में एक साल की सजा, एक हजार रुपए जुर्माना अन्यथा 9 माह अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई. इस प्रकरण में सरकार की तरफ से सहायक सरकारी अभियोक्ता दिलीप निमकर ने काम संभाला. पैरवी अधिकारी के रुप में एएसआय थोरात व जमादार राठोड ने सहयोग किया.

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