महाराष्ट्र

मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाने पर अब 1000 से 4000 रुपए तक का जुर्माना

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने सेंट्रल मोटर व्हीकल कानून लागू किया

मुंबई /दि.४-महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने राज्य में केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून (Central Motor Vehicle Rules 2021) अमल में लाने का फैसला किया है. इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. ऐसे में इनका उल्लंघन करने पर दंड भुगतना होगा. परिवहन विभाग ने 1 दिसंबर 2021 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है.

केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल कानून में बदलाव किया है. कुछ नए नियम जोड़े गए हैं. इन नियमों के तहत कानून का उल्लंघन किए जाने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. शुरू में महाराष्ट्र सरकार ने विरोध करते हुए इस कानून को लागू करने में अनिच्छा जताई थी. लेकिन राज्य में लगातार हो रहे यातायात के उल्लंघन और बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन्हें लागू करने का मन बना लिया. गुरुवार को नए नियमों की अधिसूचना जारी की गई.

बाइक सवार को हजार रुपए और कार सवारों को दो हजार का जुर्माना

रैश ड्राइविंग करते हुए या नियमों का उल्लंघन करते हुए दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को एक हजार रुपए, चार चक्कों वाली गाड़ियां चलाने वालों को दो हजार रुपए और अन्य गाड़ियां चलाने वालों को चार हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. इससे पहले जुर्माने की रकम पांच सौ रुपए थी.

तीन साल में अगर दूसरी बार गलती की तो जुर्माने की रकम दस हजार तक हो जाएगी. इसी तरह मोबाइल पर बात करते हुए दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को एक हजार रुपए, चार चक्कों वाली गाड़ियां चलाने वालों को दो हजार रुपए और अन्य  वाहनों को चलाने वालों को चार हजार रुपए फाइन भरना पड़ेगा.

रिफ्लेक्टर नहीं लगाया, फैन्सी नंबर प्लेट लगाया तो हजार रुपए फाइन

इसी तरह गाड़ियों में रिफ्लेक्टर नहीं लगाने पर, फैन्सी नंबर प्लेट लगाने पर भी एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा. इससे पहले जुर्माने की रकम 200 रुपए थी. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों से जुर्माने के तौर पर पांच हजार रुपए की रकम वसूली जाएगी.

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानूनों में बदलाव करते हुए नए नियम लागू किए हैं. इसी के तहत जुर्माने की रकम में बढ़ोत्तरी की गई है. इन नए नियमों को पहले महाराष्ट्र सरकार अमल में लाने में हिचकिचाहट दिखा रही थी. लेकिन अब इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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