लोक अदालत में महावितरण के 11 हजार मामलों को होगा निपटारा
अभय योजना की अवधि 31 मार्च

* 22 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का नियोजन
अमरावती/दि.20-जिले में विविध वर्गवारी के बिजली ग्राहकों के 11 हजार 555 मामले समझौते के लिए लोक अदालत में रखे गए है. तथापि यह सभी मामले दाखिल पूर्व रहने से अभय योजना में लाभ लेने पात्र है, परंतु अभय योजना 31 मार्च को समाप्त हो रही है. योजना समाप्त होने से ब्याज, विलंब शुल्क सहित अनेक सहुलियतों का लाभ लेने अंतिम मौका रहने से इन सभी ग्राहकों ने लोक अदालत में सहभागी होकर विवादित मामलों से राहत पाने का आह्वान अधीक्षक अभियंता दीपक देवहाते ने किया है.
शनिवार 22 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत नियोजित है. जिला और सभी तहसील स्तर पर शुरु लोक अदालत में समझौते के लिए महावितरण के कुल 11 हजार 555 प्रकरण रखे गए है. उनके पास 15 करोड 35 लाख रुपए बकाया है. इसमें सबसे ज्यादा घरेलू ग्राहकों का समावेश होकर उनकी संख्या 10 हजार 752 है, परंतु प्रकरण विवादित होने से उनके पास 11 करोड 34 लाख बकाया है. वाणिज्यिक वर्गवारी के 541 ग्राहकों के पास 80 लाख, औद्योगिक वर्गवारी के 182 ग्राहकों का इसमें समावेश है. उनके पास 3 करोड और अन्य 80 ग्राहकों के पास 20 लाख रुपए बकाया है. मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी और अधीक्षक अभियंता दीपक देवहाते के मार्गदर्शन में तथा सहायक विधि अधिकारी आद्यश्री कांबे के विशेष पहल से और सभी विभागीय कार्यकारी अभियंता की मदद से ग्राहकों की सुविधाा के अनुसार तहसील निहाय नियोजन किया गया है. लोक अदालत में रखे गए मामलों के सभी ग्राहकों को नोटिस देकर संबंधित तहसील की लोक अदालत में सहभागी होने संबंधी जानकारी दी गई है. इसके साथ ही प्रकरण स्थायी रूप से हल करने के लिए महावितरण की ओर से हरसंभव सहयोग करने संदर्भ में विभाग और उपविभागीय कार्यालयों को निर्देश भी दिए गए है.