12 महिलाओं के साथ गंदी हरकतें करने वाला अरेस्ट
फर्जी आईडी बना कर हाई-क्लास महिलाओं को फंसाता था
मुंबई/दि. 8 – नवी मुंबई पुलिस ने 12 महिलाओं के यौन शोषण के मामले में एक 32 साल के मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम महेश उर्फ करन गुप्ता है. आरोपी को मुंबई के मालाड इलाके से सोमवार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस आरोपी की तलाश पिछले चार महीने से कर रही थी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने वैवाहिक वेबसाइट (matrimonial websites) ने पढ़ी-लिखी हाई क्लास महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कई फर्जी प्रोफाइलें बनाई थी. ऐसी वेबसाइट्स के जरिए वो इन बड़े घरों की महिलाओं के संपर्क में आता था और फिर कॉल कर के किसी पब, मॉल या रेस्टॉरेंट में मिलने के लिए बुलाता था. पुलिस उप आयुक्त सुरेश मेंगडे के मुताबिक ऐसी ही मीटिंग में आरोपी महिलाओं के साथ गंदी हरकतों पर उतर आता था.
आरोपी हर बार नई-नई महिलाओं को जाल में फांसने के लिए नए मोबाइल नंबर इस्तेमाल में लाता था. हर बार वो सिम कार्ड बदलता था. यहां तक कि वो ओला और उबेर कैब बुक करने के लिए भी अलग-अलग सिम कार्ड इस्तेमाल करता था. उसने शायद ही कभी इन सब कामों में अपने नाम से रजिस्टर्ड़ फोन नंबर का इस्तेमाल किया. आरोपी ने कुछ समय पहले हैकर के तौर पर काम किया है. इसलिए उसे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वो अपने कंप्यूटर ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारियों के मुताबिक आरोपी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफी जाने-माने इंस्टीट्यूट से की है और अब तक कई अच्छी कंपनियों में काम कर चुका है. अब तक जो पुलिस को सूचना प्राप्त है उसके अनुसार यह आरोपी 12 महिलाओं के साथ सेक्स संबंधी बातें और व्यवहार कर चुका है. लेकिन यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा चुका है. कोर्ट ने उसे चार दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. इस बीच एक और इंजीनियर की कारस्तानी सामने आई है. फेसबुक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े वीडियो अपलोड करने के प्रकरण में पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर के इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को अरेस्ट किया है. इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे आरोपी का नाम मनीष विजयराज बंकापुर है. आरोपी की उम्र 23 साल है. सोलापुर पुलिस को इसके बारे में महाराष्ट्र सायबर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जानकारी मिली थी. सोलापुर पुलिस ने फिर इसे पकड़ने का प्लान बनाया और इसे आखिर अरेस्ट करने में कामयाबी पाई. सोशल मीडिया, इंटरनेट पर अश्लील चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करना, देखना, शेयर करना कानून की नजर में गुनाह है. ऐसा करते हुए पाए जाने पर पांच साल की कैद या दस लाख का दंड भरना पड़ना है. दूसरी बार पकड़े जाने पर सात साल की कैद और दस लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भरने पड़ते हैं. दो महीने पहले महाराष्ट्र साइबर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर से सोलापुर पुलिस को इस केस के बारे में जानकारी दी गई थी. इसके बाद सोलापुर पुलिस ने इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट के फोन के आईपी एड्रेस से मोबाइल नंबर पता किया और उसे घर में ही जाकर दबोच लिया.