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अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई हेतु 15 दिन की नोटिस बंधनकारक

राज्य सरकार का सभी अधिकारियों को आदेश

मुंबई /दि.1- अनधिकृत निर्माण पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंकुश लगाया गया है और कार्रवाई करने से 15 दिन पहले संबंधितों को नोटिस जारी करने अनिवार्य किया गया है. जिसके चलते बुलडोजर के प्रयोग पर नियंत्रण लगेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है. क्योंकि अब राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के अधिन रहते हुए अपने सभी अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि, किसी भी अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने की कार्रवाई करने से पहले संबंधित व्यक्ति को 15 दिन पूर्व नोटिस जारी की जाए.
बता दें कि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनधिकृत निर्माण कार्यो के खिलाफ की जानेवाली बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए राजेंद्रकुमार बडजात्या व राजीव गुप्ता ने यूपी आवास व विकास परिषद के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने 17 दिसंबर 2024 को अपना फैसला देते हुए अनधिकृत निर्माण कार्यो के खिलाफ कार्रवाई हेतु कार्यपद्धति तय की थी. जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों तथा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के नाम निर्देश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है.
* क्या है आदेश?
किसी भी अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को डाक के जरिए अथवा प्रत्यक्ष निर्माण स्थल पर 15 दिन पहले नोटिस दी जानी चाहिए और उक्त व्यक्ति को नोटिस मिलने वाले दिन से अगले 15 दिन ग्राह्य माने जाने चाहिए. इस दौरान संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए. उक्त निर्माण कार्य को नियमित करने के साथ ही अन्य कौनसे पर्याय उपलब्ध है, इसकी जांच करनी चाहिए. साथ ही निर्माण कार्य को गिराने से पहले एक बार फिर 15 दिन की नोटिस दी जानी चाहिए.

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