महाराष्ट्र

कर्ज मंजुर करने के नाम पर व्यक्ति के साथ 2 लाख की जालसाजी

सीसीवी नंबर व ओटीपी पूछकर निकाली खाते से रकम

बुलडाणा/प्रतिनिधि दि.२१ – इन दिनों पुलिस एवं बैंक प्रशासन की ओर से नागरिकों को साईबर अपराधों के मामले में लगातार जागरूक किया जा रहा है. बावजूद इसके ऑनलाईन जालसाजी के मामले लगातार सामने आ रहे है. ऐसे ही बुलडाणा जिलांतर्गत शेगांव तहसील में रहनेवाले व्यक्ति को 25 लाख रूपये का कर्ज देने का झांसा देते हुए अज्ञात आरोपियों ने उसे 2 लाख रूपये से ठग लिया.
मिली जानकारी के मुताबिक कनारखेड गांव निवासी सचिन मुगुंटवार निले (55) के मोबाईल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया और कॉल करनेवाले व्यक्ति ने अपना नाम आशिषकुमार मिश्रा बताते हुए कहा कि, पीएमईजीपी से 25 लाख रूपये का कर्ज मंजूर करने के लिए आयसीआयसीआय बैंक में खाता खोलकर उसमें ढाई लाख रूपये जमा कराये जाये. ऐसा ही एक फोन एक अन्य नंबर से अरूण जैन नामक व्यक्ति ने भी किया था. जिसके बाद सचिन निले ने बैंक में खाता खोलकर उसमें पैसे जमा कराये. इसके बाद दुबारा फोन करते हुए लोन केस की मंजूरी हेतु एटीएम कार्ड के पीछे रहनेवाला तीन अंकी सीवीवी क्रमांक और मोबाईल पर आनेवाला ओटीपी क्रमांक मांगा गया. ये दोनों नंबर दिये जाते ही सचिन के बैंक खाते से 1 लाख 99 हजार रूपये की रकम निकाल ली गई. अपने साथ जालसाजी होने की बात ध्यान में आते ही सचिन निले ने तुरंत शेगांव पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी. जिसके बाद शेगांव पुलिस ने आशिषकुमार मिश्रा व अरूण जैन के खिलाफ भादंवि की धारा 420 तथा सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 66 (क) व (ड) के तहत अपराध दर्ज किया है.

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