महाराष्ट्र

आरटीओ की 20 सेवाओं को अब लोकसेवा के दायरे में शामिल कर लिया है

आरटीओं की संबंधित सेवाए मिलने से नागरिकों को होगी आसानी

मुंबई/दि.18– प्रदेश में वाहन चालकों को अब अधिकतम 15 दिनों के भीतर अस्थाई लाइसेंस मिल जायेगा. शिक्षार्थी (लर्नर) लाइसेंस में पता भी 15 दिनों में ही बदल जाएगा. यदि वाहन चालकों को निर्धारित अवधि में यह सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है तो वह अपील कर सकेेंगे. राज्य सरकार के परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की 20 सेवाओं को महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार- अध्यादेश 2015 के दायरे में शामिल कर लिया है. इससे नागरिकों को सरकार की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर विभिन्न सेवा का लाभ पाने का अधिकार मिल गया है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव पराग जैन -नैनुटिया ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. इससे आरटीओ को 20 सेवाएं 15 दिनों के भीतर मिल सकेंगी. अगर नागरिकों को तय समय में सेवाएं नहीं मिलती हैं तो वो प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सहायक प्रादेशिक परिवहन के पास अपील कर सकेंगे.

* तय हुई समय सीमा
वाहन चालकों को लर्नर लाइसेंस का पता बदलने, स्थाई लाइसेंस का परिवर्तन , पक्का लाइसेंस को बायोमेट्रिक में बदलने, स्थाई लाइसेंस की जानकारी बदलाव, खतरनाक सामग्री ढुलाई करनेवाले वाहन को चलाने की मंजूरी, वाहन (कंडक्टर) लाइसेंस का नवीनीकरण, पंजीयन प्रमाण पत्र शुल्म जमा करने, लाइसेंस स्थाई रूप समर्पण करने, अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन, विशेष लाइसेंस के लिए आवेदन, परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करना, मोटर वाहन कर का आनलाइन भुगतान, निर्धारित वजन से अधिक माल ढुलाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर अनुमति समेत अन्य सेवाएं 15 दिनों में मिल सकेगी.

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