महाराष्ट्र

चचेरी बहनों पर अत्याचार करनेवाले को 20 साल सश्रम कारावास

जलगांव/दि.23– दो नाबालिग चचेरी बहनों पर लैंगिक अत्याचार करनेवाले आरोपी राज संतोष कोली (19) को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एस.एन. राजुरकर की अदालत में बुधवार को यह फैसला सुनाया. इस घटना की दोनों पीडित बहनों ने अपने पर हुए अत्याचार की जानकारी न्यायाधीश को दी.

जानकारी के मुताबिक राज कोली ने 20 अक्तूबर 2021 की शाम 5 बजे 6 और 7 वर्ष की आयु की दोनों चचेरी बहनों को अपने घर बुला लिया था और दोनों पर लैंगिक अत्याचार किया. दोनों बहनों ने अपने साथ की आपबिती मां को बताई तब घटना प्रकाश में आई थी.

* धारानिहाय सजा
धारा 376 (ए) (बी) के मुताबिक 20 साल सश्रम कारावास और 8 हजार रुपए जुर्माना, बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत 10 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 5 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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