महाराष्ट्र

विवाह समारोह के लिए 200 लोगों को अनुमति

राज्य सरकार की ओर से सुधारित नियमावली घोषित

मुंबई/दि.2 – कोरोना मरीजों की संख्या कम होने से राज्य सरकार ने सोमवार की देर रात नई नियमावली घोषित की, जिसके अनुसार राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, सफारी सहित सभी पर्यटन स्थल शुरु करने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही विवाह समारोह के लिए कुल क्षमता के 25 प्रतिशत अनुमति दिए जाने के साथ ही अंतिम संस्कार के लिए उपस्थिति की मर्यादा हटाई गई है. यह नई नियमावली मंगलवार से लागू की गई है.
राज्य में विगत कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही टीकाकरण भी बड़े पैमाने पर हो रहा है. इस पार्श्वभूमि पर सरकार ने यह नई नियमावली घोषित की. जिसके अनुसार स्थानीय प्रशासन की अनुमति से समुद्र किनारे, उद्यान, पार्क नियमित समय के लिए शुरु रहेंगे. स्पा, थीम/अम्युझमेंट पार्क, स्वीमिंग पुल और वॉटर पार्क 50 प्रतिशत उपस्थिति में शुरु किए जा सकेंगे. इसके साथ ही रेस्टॉरेंट, थिएटर, नाट्यगृह 50 प्रतिशत उपस्थिति में स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए समय में शुरु रहेंगे.
स्थानीय, सांस्कृतिक, मनोरंजन के कार्यक्रम 50 प्रतिशत उपस्थिति में शुरु रहने की भी घोषणा नियमावली में की गई है. सभागृह,लॉन, मैदान के 20 प्रतिशत उपस्थिति में या अधिकाधिक 200 मर्यादित जो कम होंगे, इसके अनुसार विवाह समारोह को अनुमति है. वहीं भजन, स्थानीय कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को 50 प्रतिशत क्षमता से अनुमति दी गई है.

स्थानीय प्रशासन को अधिकार

राज्य आपत्ति व्यवस्थापना को बताकर स्थानीय प्रशासन को कुछ निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है. इसमें रात 11 से सुबह 5 बजे तक की संचारबंदी, घोड़े की शरियत सहित विविध स्पर्धा 25 प्रतिशत उपस्थिति सहित शुरु करने, क्रीडांगण में स्पर्धा व अन्य स्पर्धाओं के लिए 25 प्रतिशत प्रेक्षकों की उपस्थिति को अनुमति, स्थानीय पर्यटन स्थल निर्बंध सहित शुरु करने, साप्ताहिक बाजार शुरु करने आदि का समावेश है. राज्य सरकार ने 8 से 9 जनवरी दरमियान जारी किए गए निर्बंध बाबत निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को रहेगा.

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