महाराष्ट्र

दिव्यांगों की पदोन्नति हेतु राज्य सरकार के 30 विभागों की हुई पहचान

उच्च न्यायालय को दी जानकारी

मुंबई/दि.4 – राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सुचित किया है कि दिव्यांगों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार के सभी 31 में से 30 विभागों में पदों की पहचान कर ली गई है. अब सिर्फ राजस्व व वन आखिरी विभाग बचा है. जहां दिव्यांगों के लिए पदों की पहचान की जानी बाकी है.
सरकार प्रयास करेगी की शीघ्रता से इस विभाग में भी दिव्यांगों के पदोन्नति के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की जाए. राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है. हाईकोर्ट में कई दिव्यांग कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. याचिकाओं में मुख्य रूप से दिव्यांगों के पदोन्नति से जुडे पर्सन विथ डिसेबिलीटी अधिनियम 2016 के प्रावधान को लागू करने की मांग की गई है. कुंभकोणी ने कहा कि जिन 30 विभागों में पदों की पहचान कर ली गई है, उसको लेकर संबंधित विभाग की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. संबंधित विभाग की प्रमोशन कमेटी दिव्यांगों की पदोन्नति के बारे में निर्णय करेगी. उन्होंने कहा कि पदोन्नति के विषय में सरकार पर्सन विथ डिसेबिलीटी अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत एक महिने के भीतर राज्य सरकार उपयुक्त नीति तैयार करेंगी. इसके बाद सभी विभागों को इस नीति को लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे.

8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

महाधिवक्ता कुंभकोणी से मिली इस जानकारी के बाद न्यायमूर्ति ए. ए. सैयद व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि हम सरकार को नियमानुसार ऐसे पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति देते हैं, जहां दिव्यांगों की पदोन्नति के लिए पदों की पहचान कर ली गई है. हम अपेक्षा करते है कि संबंधित विभाग की प्रमोशन कमेटी पदोन्नति के बारे में दो सप्ताह के भीतर निर्णय करेगी. खंडपीठ ने राजस्व व वन विभाग में दिव्यांगों के लिए पदों की पहचान करने का काम दो सप्ताह के भीतर पुरा करने के लिए कहा है. खंडपीठ ने अब मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई 2021 को सुनवाई रखी है.

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