महाराष्ट्र

पदोन्नति के 33 फीसदी आरक्षण रद्द

राज्य शासकीय कर्मचारियों का पदोन्नति का मार्ग आसान

  • आरक्षण के अनुसार नहीं सेवा वरियतानुसार पदोन्नति

  • राज्य सरकार का निर्णय जारी

मुुंबई/दि.8 – राज्य शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग आसान हो गया है. राज्य सरकार ने 20 अप्रैल को 33 प्रतिशत आरक्षित पद रिक्त रखकर खुले प्रवर्ग में रिक्त पद सेवा वरियतानुसार भरने के संबंध में शासन निर्णय जारी किया था. किंतु अब नया शासन निर्णय निकालकर सभी पद 25 मई 2004 की स्थितिनुसार सेवा वरियतानुसार भरने का आदेश दिया है. जिसके कारण अब इसके बाद आरक्षण के अनुसार नहीं सेवा वरियतानुसार पदोन्नति की जायेगी.
उच्च न्यायालय ने 2017 में दिए निर्णयानुसार पदोन्नति में आरक्षण अवैध माना गया था. इस निर्णय को स्थिगिती देने के लिए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया. किंतु इसके कारण पदोन्नति प्रलंबित रहने से राज्य सरकार ने आरक्षण के अलावा सेवा वरियतानुसार पदोन्नति के कोटे में रिक्त जगह भरने का निर्णय लिया. परंतु उसके बाद फिर 20 अप्रैल 2021 को शासन निर्णय निकालकर पदोन्नति के कोटे में 33 फीसदी आरक्षित पद रिक्त रखकर केवल खुले प्रवर्ग के रिक्त पद सेवा वरियतानुसार भरने के संबंध में शासन निर्णय जारी किया था. अब उसमें परिवर्तन करके फिर एक बार सभी पद आरक्षण के अलावा भरने का निर्णय सरकार ने लिया है. जिसके कारण रिक्त रखे जानेवाले 33 प्रतिशत आरक्षित रिक्त पद भी अब सेवावरियतानुसार ही भरे जायेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण रद्द करने का निर्धारित करने के बाद राज्य सरकार ने लिया गया यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Related Articles

Back to top button