बुलढाणा/दि.4– अपनी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने वाले नराधमी पिता को बुलढाणा की विशेष अदालत ने 5 साल के सश्रम कारावास सहित 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बुलढाणा शहर के मिलिंद नगर परिसर में रहने वाली पीडित बच्ची 16जुलाई 2019 व 18 मई 2020 को अपने घर पर अपने पिता के साथ अकेली थी और उसकी मां बाहरगांव गई हुई थी. इस बात का फायदा उठाते हुए बच्ची के पिता ने गलत नीयत के साथ उससे अश्लील हरकतें की. यह बात बच्ची ने अपनी मां को बाहर गांव से वापिस आने के बाद बतायी. जिसके बाद बच्ची की मां ने बुलढाणा शहर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच पूरी करने के बाद अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की. जहां पर विशेष न्यायाधीश आर. एन. मेहरे की अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जिला सरकारी वकील एड. वसंत भटकर ने कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ ही जरुरी साक्ष प्रस्तुत करते हुए युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए अदालत ने आरोपी पिता को अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने का दोषी करार दिया. साथ ही इस अपराध के लिए उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई.