महाराष्ट्र

सरकार पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

जुर्माने की रकम आरटीओ अधिकारी से वसूल करने की दी छूट

मुंबई/दि.30 – बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरटीओ अधिकारी द्बारा सात माह तक अवैध रुप से एक शख्स की कार को जब्त करने के मामले में कडा रुख अपनाया. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सरकार को जुर्माने की यह रकम मनमाने तरीके से कार को जब्त करनेवाले आरटीओ अधिकारी से वसूल करने की छूट दी है. साथ ही यह रकम कार के मालिक को देने का निर्देश दिया है. न्यायामूर्ति रेवती मोहिते ढेरे ने यह निर्देश भिवंडी निवासी विजय गोरडकर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया.
याचिकाकर्ता के अनुसार, कार का मूल मालिक बैंक को कार से जुडे कर्ज का भुगतान नहीं कर पाया था. इसलिए बैंक ने कार नीलाम कर दी थी. इस कार को कार के शोरुम ओनर ने खरीदा था. जिससे याचिकाकर्ता ने कार खरीदी थी. दिसंबर 2020 में ड्राइवर फॉरच्यूनर कार से जुडे दस्तावेज नहीं दिखा पाया था, इसलिए आरटीओ अधिकारी ने कार को जब्त कर लिया था. इस दौरान आरटीओ अधिकारी ने ड्राइवर को चार सौ रुपए जुर्माने की रसीद भी दी. जिसे ड्राइवर ने भरने की इच्छा भी जताई. फिर भी आरटीओ अधिकारी कार को जब्त कर अपने साथ ले गया. आरटीओ अधिकारी ने मोटर व्हिकल अधिनियम की धारा 207 के तहत यह कार्रवाई की थी. इस धारा के तहत यदि गाडी बिना पंजीयन व परमिट के चलाई जाती है तो उसे जब्त किया जा सकता है. किंतु सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने पाया कि, गाडी का पंजीयन प्रमाणपत्र याचिकाकर्ता (गोरडकर) के नाम पर था. आरटीओ के रिकार्ड में भी यह जानकारी दर्ज थी.

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