अमरावतीमहाराष्ट्र

6 साल में राज्य में 5421 बालविवाह रोके

अक्षय तृतीया के मुहूर्त कर बालविवाह रोकने के लिए प्रशासन हुआ सुसज्ज

अमरावती /दि.26– पिछले 6 साल में राज्य में 5 हजार 421 बालविवाह रोके गये है. 401 प्रकरणों में अपराध दर्ज किया गया है. 2024 में जिला बाल संरक्षण कक्ष और महिला व बालविकास विभाग ने 47 बालविवाह रोके है.
अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर होने वाले बालविवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन सुसज्ज है. जिलाधिकारी ने बालविवाह करने वालों पर कडी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. बालविवाह करवाने वालों को बक्शा नहीं जाएंगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 की धारा 16 (1) के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसेवक और शहरी इलाके में बालविकास प्रकल्प अधिकारी की बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी के रुप में नियुक्ति की गई है. भारतीय संस्कृति में विवाह यह महत्व की सामाजिक क्रिया है. शुभ मुहूर्त पर विवाह विधि की जाती है. अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर सामूदायिक व एकल विवाह समारोह आयोजित किया जाता है. इस कारण जिले में बालविवाह न होने के लिए जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये है.

* नागरिक रहे सतर्क
नागरिकों ने बालविवाह रोकने के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर 1098 अथवा 112 पर जानकारी देनी चाहिए. नागरिकों को सतर्क रहकर बालविवाह रोकने के लिए प्रशासन को सहयोग करने का आवाहन जिला प्रशासन ने किया है.

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