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पानसरे हत्या प्रकरण के 6 आरोपियों को जमानत

कोल्हापुर/ दि. 30- वरिष्ठ श्रमिक नेता काम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण के 6 आरोपियों को बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. आरोपी बीते अनेक वर्षो से जेल में थे. आरोपियों की रिहाई से प्रदेश में अनेक स्तर पर नई चर्चा शुरू हो गई है.
उधर सरकारी वकील एड. शिवाजी राणे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वे इस बारे में प्रतिक्रिया देंगे. एड. राणे ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के संबंध में भी वरिष्ठों से चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा.
दूसरी ओर आरोपियों के वकील एड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर ने कहा कि मुकदमे में 6 आरोपियों की जमानत मंजूर होने से इस बारे में साजिश रचे जाने की अभियोजन पक्ष की थ्योरी खारिज हो गई है. उल्लेखनीय है कि काम्रेड पानसरे को 20 फरवरी 2016 को सरेआम गोलियां मारी गई थी. जब वे मार्निंग वॉक से लौट रहे थे. यह भी उल्लेखनीय है कि कोल्हापुर जिला कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को पेश किया जा रहा है. उसी प्रकार क्रॉस एक्जामिनेशन शुरू होगा. जबकि बचाव पक्ष के एड. वीरेंंद्र ने बताया कि 7 आरोपियों में से 6 को जमानत मंजूर हुई है. कोर्ट ने षडयंत्र की बात को मान्य नहीं करने का दावा भी बचाव पक्ष के वकील ने किया. उन्होंने बताया कि शेष एक आरोपी की जमानत अर्जी पर भी जल्द सुनवाई हो सकती है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस के बयान में ही अनेक फर्क कोर्ट में साबित हो गये हैं. पुलिस ने कभी कहा कि आरोपी तीनों बाइक पर आए थे. कभी पुलिस अपनी इस बात से मुकर गई. उसी प्रकार अदालत में षडयंत्र के बारे में भी पुलिस सबूत प्रस्तुत नहीं कर सकी है. आज आरोपी जेल से बाहर आ सकते हैं.

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